NCH Numbers

उपभोक्ता सहायता पोर्टल (संस्करण 2.3)
"निम्नलिखित के मामले में धनवापसी नियम लागू होते हैं: (क) क्रेडिट कार्ड भुगतान – क्रेडिट कार्ड धारक के खाते में टिकट रद्द होने सात दिनों के अंदर एयरलाइन्स द्वारा धनवापसी की जाएगी।(ख) नकद लेनदेन – एयरलाइन्स कार्यालय, जहां से टिकट खरीदा गया था, द्वारा तत्काल धनवापसी की जाएगी।(ग) ट्रेवल एजेंटों के जरिए टिकट की खरीद – धन वापसी की व्यवस्था पैसेंजर और ट्रैवल एजेंट को करनी होती है। "
"यात्रा सेवा शुल्क हवाईअड्डा विकास शुल्क (ए.डी.एफ.)/उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यू डी.एफ.) सेवा कर 1.    एयरलाइन्स को टिकटों के उपयोग न होने/रद्द होने पर यात्रियों से उनके द्वारा एकत्रित किए गए यात्री सेवा शुल्क को अवश्य वापिस किया जाना चाहिए। 2.    एयरलाइन्स को किसी प्रकार के प्रभारों को लौटाना चाहिए जैसे कि टिकट के लौटाने के साथ भीड़-भाड़ प्रभार, ईंधन अधिप्रभार आदि, जब तक इन्हें आधारभूत किरायों के साथ जोड़ा जाता है। 3.    जब भावी यात्रा के लिए टिकट प्रदान किए जाते हैं तो यात्रियों को तुरंत धनवापसी के विकल्प की अनुमति दी जानी चाहिए। 4.    एयरलाइन्स को टिकट के रद्द होने पर धनवापसी राशि को स्पष्ट रूप में बताना चाहिए। 5.    गुम हुए टिकट कूपनों के मामले में एयरलाइन्स को अपने रिकार्डों के सत्यापन के बाद टिकट लौटाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। "
जी, हां। यात्री या तो धनवापसी ले सकता है अथवा उसे सीटों की उपलब्धता आदि होने पर भावी यात्रा के लिए उपयोग कर सकता है।
क) विलंब की अवधि 24 घंटे से कम होने पर यात्री हवाई अड्डे पर भोजन और अल्पाहार के पात्र होंगे ख) विलंब की अवधि 24 घंटे से अधिक होने पर यात्री स्थानांतरण सहित होटल आवास के पात्र होंगे यदि विलंब असाधारण परिस्थितियों के कारण होता है तो एयरलाइन्स मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों में होटल के चयन का पूर्णाधिकार संचालन एयरलाइन्स का होगा। फ्लाईट के विलंब होने पर समय पर सूचना प्राप्त करने के लिए कृपया सुनिश्चित करें कि आपको बुकिंग के समय एयरलाइन्स के बारे में सही संपर्क ब्यौरे प्रदान किए गए हैं।
"{(बेसिक एयर फेयर +वाई.क्यू. (ईंधन अधिप्रभार)} का 100% + लेनदेन/सुविधा प्रभार प्रति व्यक्ति प्रति सेक्टर। - यदि टिकट फ्लाईट प्रस्थान से 24 घंटे पूर्व से कम समय में रद्द किया गया है/यदि यात्री नही आता है- 3500/- भारतीय रूपये का निर्धारित जुर्माना अथवा सामान्य करंसी में इसके समतुल्य+लेनदेन/सुविधा शुल्क प्रति यात्री प्रति सेक्टर – यदि टिकट फ्लाईट प्रस्थान के समय से 24 से 72 घंटे पूर्व की अवधि के भीतर रद्द किया गया है – 2500/- भारतीय रूपये का निर्धारित जुर्माना अथवा सामान्य करंसी में इसके समतुल्य+लेनदेन/सुविधा शुल्क प्रति यात्री प्रति सेक्टर – यदि टिकट फ्लाईट प्रस्थान के समय से 72 घंटे से 7 दिन पूर्व की अवधि के भीतर रद्द किया गया है - 2000/- भारतीय रूपये का निर्धारित जुर्माना अथवा सामान्य करंसी में इसके समतुल्य+लेनदेन/सुविधा शुल्क प्रति यात्री प्रति सेक्टर – यदि टिकट फ्लाईट प्रस्थान के समय से 7 दिन अथवा उससे अधिक पूर्व की अवधि के भीतर रद्द किया गया है - जब जुर्माना कुल राशि {(बेसिक एयर फेयर +वाई.क्यू. (ईंधन अधिप्रभार)} से अधिक हैं, तो मूल और ईंधन अधिभार का 100% + लेनदेन/सुविधा शुल्क प्रति यात्री प्रति सेक्टर की कटौती की जाएगी। धनवापसी उसी रीति में की जाएगी जिसे टिकट बुकिंग करते समय प्रयोग किया गया था। "
"यदि आप वैकल्पिक फ्लाईट अथवा बाद की फ्लाईट अथवा दूसरी एयरलाइन्स की फ्लाईट पर यात्रा करने के इच्छुक नहीं हैं तो एयरलाइन्स को टिकट की राशि लौटानी होगी। धनवापिसी की प्रक्रिया एयरलाइन्स द्वारा की जाएगी। एयरलाइन्स किसी भी अतिरिक्त लागत के बिना आपको वैकल्पिक यात्रा अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य है, यदि आप ऐसा चाहते हैं। यदि आप मूल फ्लाईट पर यात्रा करने के लिए पहले से ही उपलब्ध हैं और वैकल्पिक फ्लाईट, एयरलाईन्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो एयरलाइन्स द्वारा आपको भोजन और अल्पाहार उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आप एयरलाइन्स द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं अथवा यदि फ्लाईट एयरलाईन्स के नियंत्रण के बाहर के किंही असाधारण कारणों से रद्द होती है तो आप किसी भी प्रकार के मुआवजे के पात्र नहीं होंगे। "
"एयरलाइन्स के नियंत्रण के बाहर असाधारण परिस्थितियों के कारण रद्द की गई और विलंब से चली फ्लाईटों के मामले में आप मुआवजे के पात्र नहीं होंगे, जैसे कि प्राकृतिक आपदा सिविल वार राजनैतिक अस्थिरता सुरक्षा जोखिम उपद्रव अथवा दंगे, बाढ़, विस्फोट इत्यादि एयरक्राफ्ट को प्रभावित करने वाले सरकारी विनियमन अथवा आदेश हड़ताल और श्रम विवादों के कारण रूकना मौसम संबंधी परिस्थितियां एयर ट्रैफिक कंट्रोल को स्पष्ट रूप में प्रभावित करने वाली रद्द की गई अथवा विलंबित फ्लाईटें मंदी अथवा कार्य की बाधा अथवा अन्य कारण जो एयरलाइन्स के नियंत्रण से बाहर हैं किंतु जो निर्धारित समय पर फ्लाईट के संचालन में उनकी योग्यता को प्रभावित करती हैं। "
"फ्लाईट के रद्द होने की स्थिति में, एयरलाइन्स द्वारा प्रस्थान के निर्धारित समय से पहले, जहां तक संभव हो, आपको सूचना देना आवश्यक है। यदि फ्लाईट के रद्द होने की स्थिति में आपको कम-से-कम तीन घंटे पहले सूचित नहीं किया गया तो एयरलाइन्स द्वारा आपको मुआवजा दिया जाएगा।"
"प्रत्येक यात्री जो व्यस्क किराया और शिशु किराया देता है, के लिए जांच किए हुए सामान के संबंध में निःशुल्क सामान भत्ता यात्री की यात्रा श्रेणी, किस देश की यात्रा है, उस पर आधारित होती है और उसके बाद पीस प्रणाली और वजन प्रणाली द्वारा निर्धारित होती है। केबिन/हैंड बैग ले जाना एक पीस तक सीमित है जो कि 8 किग्रा से अधिक नहीं होगा। यह यात्रा की सभी श्रेणियों और हमारे नेटवर्क पर सभी फ्लाईटों पर लागू है। हैंड/केबिन बैगेज बंद ओवर हैड रैक अथवा यात्री सीट के नीचे रखने के लिए उपयुक्त होना चाहिए और सभी ऐसी ले जाने वाली वस्तुओं के 3 आयामों का योग 45 ईंच अथवा 115 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। यात्रा करने से पहले, आपको चैक करना चाहिए कि आपके हैंड बैगेज का आकार एयरलाइन्स द्वारा निर्धारित आयामों के अनुसार है। बड़े आकार वाले हैंड बैगेज से अधिक भार बढ़ता है और सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। हैंड बैगेज में सूखे सैल बैटरी, चाकू, शराब, कैंची, तेज हथियार, उपकरण, फायरअलार्म, गोलाबारूद और उनकी खिलौना प्रतिकृतियों को न ले जाएं क्योंकि इन वस्तुओं के जाने पर प्रतिबंध है। सुरक्षा और संरक्षा के लिए आपको करंसी, मूल्यवान धातुएं, आभूषण, परक्राम्य लिखत प्रतिभूतियां, व्यैक्तिक पहचान दस्तावेज और मूल्यवान वस्तुएं अपने हैंड बैगेज में ले जानी चाहिए।"
"(कृपया निम्नलिखित के संबंध में, उस एयरलाइन्स जिसमें आप जाना चाहते हैं, जांच कर लें) निःशुल्क सामान भत्ता निःशुल्क सीमा से अधिक सामान के लिए प्रभार संगीत, खेल, हथियार और गोलाबारूद आदि जैसे विशेष उपकरण के लिए प्रभार नोट: प्रतिस्पर्धा के इस युग में प्रोत्साहन के रूप में बैगेज नीति को एयरलाईन्स द्वारा समय-समय पर परिवर्तित कर दिया जाता है। कृपया इस संबंध में हमेशा अपनी एयरलाईंस से पूछताछ करें। "
"सामान के खोने/क्षतिग्रस्त होने अथवा देरी से आने के मामले में, आपको एयरपोर्ट छोड़ने से पहले संबंधित एयरलाइन्स से संपर्क करना चाहिए और संपत्ति अनियमितता रिपोर्ट (पी.आई.आर.) प्राप्त करनी चाहिए। आपको एयरलाईन्स के समक्ष एक लिखित दावा भी प्रस्तुत करना होगा। क्षतिग्रस्त सामान के मामले में, एयरलाईन्स आपको आपके बैगेज की मरम्मत के लिए मुआवजा दे सकती है अथवा आपके बैगेज को रिप्लेस कर सकती है। "