भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा पॉलिसीधारकों की शिकायतों/विवादों के सम्बन्ध में कार्रवाई की जाती है। यह कक्ष प्रतितोष के लिए विवादों को संबंधित बीमा कंपनियों के साथ उठाता है।
बीमाकर्ता के विरूद्ध कोई शिकायत करने की इच्छा रखने वाले पॉलिसीधारकों को सर्वप्रथम संबंधित बीमाकर्ता के शिकायत/विवाद प्रतितोष कक्ष से संपर्क करना अपेक्षित है। यदि एक युक्तियुक्त समयावधि के भीतर उनको बीमाकर्ता से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता अथवा वे कंपनी के प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं होते तो वे उपभोक्ता मामले विभाग में आई.आर.डी.आई. विवाद प्रतितोष कक्ष से संपर्क कर सकते हैं।