कोई भी व्यक्ति, जो पूर्व में पैक किए गए रूप में किसी वस्तु की खरीद अथवा बिक्री करता है, यह सुनिश्चित कर ले कि उस पैकेट पर निम्नलिखित घोषणाएं हों:
क. पैकबंदवस्तु के विनिर्माता, पैककर्ता और/या आयातकर्ता का नाम और पूरा पता;
ख. वजन, मात्रा अथवा संख्या के रूप में निबल सामग्री;
ग. वस्तु के विनिर्माण/पैकेजिंग/आयात की तारीख (माह और वर्ष);
घ. अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित);
ङ. वस्तु का जेनेरिक नाम;
च. उस व्यक्ति/कार्यालय, जिससे उपभोक्ता शिकायत के मामले में सम्पर्क किया जा सके, के नाम, पते, दूरभाष नम्बर सहित उपभोक्ता सेवा की दूरभाष संख्या;
छ. आकार, यदि लागू हो।