उपभोक्ता अधिकार

अधिनियम के तहत किन अधिकारों की गारंटी दी गई है?

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित छह उपभोक्ता अधिकारों की गारंटी देता है:
सुरक्षा का अधिकार

जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं के विपणन के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार।

सूचित होने का अधिकार

वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और कीमत, जैसा भी मामला हो, के बारे में सूचित होने का अधिकार ताकि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाया जा सके।

चुनने का अधिकार

जहां भी संभव हो, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने का अधिकार।

सुने जाने का अधिकार

सुने जाने और यह आश्वस्त होने का अधिकार कि उपभोक्ता के हितों पर उचित मंचों पर उचित विचार किया जाएगा।

निवारण का अधिकार

अनुचित व्यापार प्रथाओं या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं या उपभोक्ताओं के बेईमान शोषण के खिलाफ निवारण मांगने का अधिकार।

उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार

शिकायत दर्ज कराने के अनेक तरीके

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राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन,
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार

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