राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच), उपभोक्ता मामले विभाग, सरकार का शिकायत निवारण तंत्र है। भारत का. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) मुकदमेबाजी-पूर्व चरण में शिकायत निवारण के लिए देश भर में उपभोक्ताओं के लिए पहुंच के एकल बिंदु के रूप में उभरी है। उपभोक्ता देश भर से 17 भाषाओं में एनसीएच नामक एक ओमनी चैनल आईटी-सक्षम केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से एक टोल-फ्री नंबर (1915)
या 1800-11-400< के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।
. ये शिकायतें विभिन्न चैनलों के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं: व्हाट्सएप ऐप, एसएमएस, ई-मेल, एनसीएच ऐप, वेब पोर्टल और उमंग ऐप, अपनी सुविधा के अनुसार।
परियोजना के हिस्से के रूप में, कंपनियां अपने ग्राहकों की शिकायतों को सौहार्दपूर्ण और शीघ्रता से हल करने में मदद करने के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक, नि:शुल्क आधार पर 'कन्वर्जेंस' पहल के तहत एनसीएच के साथ साझेदारी करती हैं। एनसीएच ने 975 से अधिक कंपनियों और संगठनों के साथ अभिसरण साझेदारी में प्रवेश किया है। इन कंपनियों को शिकायतें 'वास्तविक समय के आधार पर भेजी जाती हैं और कंपनी 30 दिनों की समय अवधि के भीतर उचित और सौहार्दपूर्ण ढंग से उनका जवाब दे सकती है।
एनसीएच के साथ साझेदारी में आपके संगठन के लाभ इस प्रकार हैं: