इस वेबसाइट में जागरूकता पैदा सलाह देने और आवास उपभोक्ता शिकायतों के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्री के रूप में उपभोक्ता शिकायतों और अधिनियम के निवारण के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा शुरू किया गया है। हालांकि सभी प्रयासों को इन शिकायतों को संबोधित करने के लिए किया जाएगा, सभी शिकायतों को पूरी तरह या संतोषजनक ढंग से हल नहीं किया जा सकता है।
इस वेब पोर्टल के बाहर साइटों के लिंक की सामग्री, विभाग की जिम्मेदारी नहीं हैं।
सभी अधिकार सुरक्षित हैं।
इस वेब पोर्टल का कोई हिस्सा है,प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जा सकता है / उपभोक्ता मामले विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नकल की। यह पोर्टल निवारण तंत्र एक वैकल्पिक विवाद है। मामले में, उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है, वह / वह उचित उपभोक्ता आयोग / मंचों रुख कर सकते हैं।
उपभोक्ता मामलों के विभाग के एक ही मंच पर इस तरह के उपभोक्ताओं, मध्य और राज्य सरकार की एजेंसियों, निजी कंपनियों, नियामकों, लोकपाल और कॉल सेंटर आदि के रूप में सभी हितधारकों को लाने के लिए एक एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (इनग्राम) के रूप में इस पोर्टल की शुरूआत की है। पोर्टल भी उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए उनके अधिकारों की रक्षा और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सूचित करने के लिए मदद मिलेगी। उपभोक्ताओं को इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपनी शिकायतों को पंजीकृत कर सकते हैं।
कोई भी पीड़ित उपभोक्ता द्वारा या तो टोल फ्री नंबर 1800-11-4000/1915 बुला उसका / उसकी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं और एक एजेंट से बात करने या खुद को एक बार रजिस्टर पोर्टल में, एक यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए खुद को आवश्यक दस्तावेज संलग्न, यदि कोई हो ।
चरण 1. एक एक बार पंजीकरण शिकायत दर्ज कराने के लिए आवश्यक है। पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल http://consumerhelpline.gov.in करने के लिए जाने के लिए और लॉग इन लिंक पर क्लिक करें और फिर आवश्यक जानकारी देने के साइनअप, अपने ईमेल के माध्यम से सत्यापित करें। यूजर आईडी और पासवर्ड बनाई गई हैं।
चरण 2. इस यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना, पोर्टल में दर्ज करें और में भरने की आवश्यकता शिकायत आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने का विवरण (यदि उपलब्ध हो)।.
OR
इस नंबर 8800001915
पर एसएमएस करें। हम आपसे संपर्क करेंगे।
OR
व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करें अभी बातचीत करें→
OR
एनसीएच एपीपी के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करें ऐप डाउनलोड करें→
OR
UMANG APP के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करें विवरण देखें→
यह पोर्टल लिंक उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता मंच, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कई उपभोक्ता जागरूकता सामग्री है। विभिन्न अन्य उपयोगी साइटों के लिंक भी महत्वपूर्ण लिंक के तहत उपलब्ध हैं।
किसी प्रकार की समस्या प्राप्त या तो ऑनलाइन पंजीकरण या कॉल सेंटर पोर्टल में दर्ज किया जाता है और एक अद्वितीय डॉकेट नंबर उत्पन्न होता है और दिया जाता है के माध्यम से।
प्राप्त शिकायत, मामले के रूप में हो सकता है शीघ्र निवारण के लिए संबंधित कंपनी / एजेंसी / नियामक / लोकपाल के लिए भेजा जाता है। की गई कार्रवाई संबंधित एजेंसी द्वारा वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन किया जाता है।
एक अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, इन एजेंसियों निर्धारित अंतराल पर याद दिला रहे हैं।
शिकायत की स्थिति लिंक "अपनी शिकायत ट्रैक" लॉगिन बिना पोर्टल में के तहत पोर्टल से लगाया जा सकता है।
हर शिकायत पंजीकृत किया जाएगा और एक अद्वितीय शिकायत आईडी जारी किया जाता है। शिकायत संबंधित कंपनी / नियामक / कार्रवाई के लिए प्राधिकरण को भेजा जाएगा। उनके द्वारा की गई कार्रवाई के प्रत्येक शिकायत के खिलाफ अद्यतन किया जाता है।
एनसीएच एक प्री-लिटिगेशन चरण का चरण है।
संबंधित अधिकारियों से बात करके शिकायत का समाधान कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालाँकि, यदि शिकायत का पूर्ण संतुष्टि के साथ निवारण नहीं किया जा सका, तो उपभोक्ता के पास उपयुक्त उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने का विकल्प होता है।
पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक और हर शिकायत शीघ्र निपटान के लिए संबंधित कंपनी / एजेंसी आदि के साथ उठाया जाएगा। यह एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 45 दिनों की एक अधिकतम तक का समय लग सकता है।
निदेशक (पीजी) हिन्दी उपभोक्ता मामलों के विभाग
कृषि भवन। नई दिल्ली - 110001
ईमेल : dirpg-ca[at]nic[dot]in